गांगुली-शाह मामले की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट Cooling Off Period समाप्त करने के पक्ष में नहीं

उच्चतम  न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ''कूलिंग ऑफ अवधि का उद्देश्य यह है कि कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए।'

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/T2wgIHd

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें