सभी आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है।
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