सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके पिता के बयान के आधार पर, नंदुरबार पुलिस ने बुधवार को 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/AKjEM7d
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
-
ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही कोरोना मरीजों का इलाज कोंवालेसेंट प्लाज्मा थैरेपी से किया जा सकता है। हाल ही में इंस्टीट्यूट को इंडियन काउंसिल ऑफ...
-
संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। सत्र की शुरुआती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। ...
-
from देश | दैनिक भास्कर https://ift.tt/lRMGXWI
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें