बार-बार अपराध न करने वाले अपराधियों को दें जमानत; सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन दोषियों को जमानत मंजूर करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने बार-बार अपराध नहीं किया है और जो 14 वर्ष या उससे अधिक...

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/4uFEKec

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें