कोर्ट ने जांच कमेटी के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह 15 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि जांच कहां तक पहुंची और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है।
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