झारखंड उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रीति हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए गृह विभाग को पीड़ित अजीत कुमार को पांच लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। मामला फरवरी 2014 का है।
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