इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ‘एससी’ का दर्जा नहीं दे सकते, केंद्र ने बताई वजह

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश,1950 भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध) का उल्लंघन करता है।

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/K9id4No

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें