बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी 17 वर्षीया बेटी को तांत्रिक को 'दान' करने के मामले में कड़ी आपत्ति करते हुए कहा है कि लड़की कोई सम्पत्ति नहीं, जिसे दान में दिया...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3G9hTEH
बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी 17 वर्षीया बेटी को तांत्रिक को 'दान' करने के मामले में कड़ी आपत्ति करते हुए कहा है कि लड़की कोई सम्पत्ति नहीं, जिसे दान में दिया...
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