कानूनी सहायता देश के हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसे यह मिलनी ही चाहिए। यह कहना है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का। न्यायमूर्ति ललित जून 2021 से राष्ट्रीय विधिक सेवा...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3Cdgf2S
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