सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति है और वह बिना जांच किए इन्हें स्वीकार कर सकता है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, एस. रविंद्र भट...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/390ebip
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