भारत में ट्रेनों की लेटलतीफी आम बात है और अक्सर हम सभी को इसका खामियाजा भी किसी ना किसी तरह भुगतना पड़ता है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को एक शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपए हर्जाना देने को कहा है,...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/38Q8Lqh
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