इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इसके लिए उसकी पत्नी की सहमति जरूरी है। यदि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा और तलाक नहीं...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3n9eSLM
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