आठ महीने बाद मथुरा जेल से बाहर निकले डॉ. कफील खान, हाथ जोड़कर सबको दिया धन्यवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि और इसकी अवधि बढ़ाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिए हैं। कोर्ट ने रासुका लगाने के राज्य सरकार...

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2DltPZJ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें