फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नंदन ने कहा कि अब देश में चेहरा ढकने के...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2O0xwWq
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें